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Bihar Berojgari Bhatta 2023 Mukhyamantri Nischay Swayam Sahayata Bhatta Yojana

Bihar Berojgari Bhatta 2023 Mukhyamantri Nischay Swayam Sahayata Bhatta Yojana मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत 20 से 25 वर्ष आयु वर्ग के 12वीं पास बेरोजगार युवक एवं युवती को रोजगार तलाशने के दौरान स्वयं सहायता भत्ता प्रदान किया जाता है. इसके तहत 1000 रुपए प्रति माह की दर से अधिकतम 2 वर्षों तक दिए जाते हैं. इससे उन्हें कुछ हद तक आर्थिक सहायता प्राप्त होती है. Bihar Berojgari Bhatta 2023 स्वयं सहायता भत्ता/ स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड एवं कौशल विकास योजनाओं से संबंधित आवेदन करने हेतु Online Portal विकसित किया गया है. सभी प्रकार के आवेदन ऑनलाइन किए जा सकते हैं. मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना 2023 की अधिक जानकारी के लिए ऑफिशल वेबसाइट को देखें.

Bihar Berojgari Bhatta 2023

 

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Bihar Mukhyamantri Nischay Swayam Sahayata Bhatta Yojana 2023

बिहार मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना 2023 के लिए अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए अभ्यर्थी 12 वीं पास होना चाहिए और साथ ही वहां का मूल निवासी होना चाहिए. इसमें हजार रुपए प्रतिमाह 2 साल तक दिए जाते हैं. अभ्यर्थी बीच में ही नौकरी लग जाता है तो बेरोजगारी भत्ता नौकरी लगने पर खत्म कर दिया जाता है. Bihar Berojgari Bhatta 2023 बिहार मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना 2023 की अधिक जानकारी के लिए ऑफिशल वेबसाइट को जरूर देखें.

Bihar Berojgari Bhatta 2023 Qualifications and Documents

बिहार बेरोजगारी भत्ता 2023 प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज होनी चाहिए.

  1. 12वीं कक्षा या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण संबंधी प्रमाण पत्र.
  2. 10वीं या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण संबंधी प्रमाण पत्र जिसमें आवेदक की जन्मतिथि लिखी हो.
  3. आवासीय प्रमाण पत्र
  4. किसी सरकारी बैंक का खाता संख्या तथा बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की फोटो कॉपी जिसमें आवेदक का नाम पता बैंक खाता संख्या तथा आईएफएससी कोड अंकित हो.
  5. आधार कार्ड.

कौन कर सकता है CMNSBY में आवेदन

  • आवेदक की उम्र 20- 25 साल के बीच हो
  • बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त स्कूल से 12वीं पास किया हो.
  • आवेदक बिहार के उस जिले का स्थायी निवासी हो
  • आवेदक को किसी अन्य स्रोत (स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना आदि) से शिक्षा ऋण/छात्रवृत्ति/भत्ता आदि नहीं मिल रही हो.
  • आवेदक को श्रम संसाधन विभाग द्वारा संचालित भाषा संवाद एवं बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग लेना जरूरी है.
  • आवेदक के पास अपने रोज़गार का कोई साधन न हो.

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