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Bihar Mukhyamantri Vridhjan Pension Yojana Application Form Online

Bihar Mukhyamantri Vridhjan Pension Yojana Application Form Online मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना का आरंभ बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी द्वारा 1 अप्रैल 2019 को राज्य के बुजुर्गों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया। योजना के अंतर्गत बिहार राज्य के 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध जनों को राज्य सरकार द्वारा पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत आती है जो राज्य में सभी वृद्ध जनों को अच्छे जीवन यापन के लिए पेंशन का भुगतान करती है।

Bihar Mukhyamantri Vridhjan Pension Yojana

योजना के अंतर्गत बिहार राज्य के 60 वर्षे 79 वर्ष की आयु के लोगों को सरकार द्वारा हर महीने ₹400 की पेंशन धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में दी जाएगी। 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्ध जनों को ₹500 प्रतिमाह की धनराशि पेंशन के रूप में दी जाएगी।

Bihar Mukhyamantri Vridhjan Pension Yojana Benefits

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  • Bihar Mukhyamantri Vridhjan Pension Yojana योजना के अंतर्गत बिहार राज्य के सभी 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिकों को आर्थिक सहायता की जाएगी।
  • 60 वर्षे 79 वर्ष के वृद्ध जनों को योजना के तहत ₹400 प्रति माह पेंशन दी जाएगी।
  • 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्ध जनों को प्रतिमाह ₹500 की पेंशन दी जाएगी।
  • वृद्धजनों को पेंशन योजना के अंतर्गत उनकी मृत्यु तक पेंशन मिलती रहेगी।
  • योजना का लाभ कोई भी सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी नहीं उठा सकता है।
  • योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक का बैंक अकाउंट होना अनिवार्य है एवं बैंक अकाउंट आधार से लिंक होना चाहिए ताकि पेंशन धनराशि लाभार्थी के बैंक अकाउंट में सीधे पहुंचाई जा सके।

Bihar Mukhyamantri Vridhjan Pension Yojana Requirements

  • आवेदक बिहार का स्थाई निवासी होना चाहिए
  • आवेदक की आयु 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
  • आधार कार्ड
  • बैंक खाता पासबुक
  • पहचान पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

Bihar Mukhyamantri Vridhjan Pension Yojana Apply Online

राज्य की जो इच्छुक लाभार्थी बिहार मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए चरणों का पालन करते हुए आवेदन कर सकते हैं।

  • सर्वप्रथम आवेदक को डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ़ बिहार की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जाएगा।
  • होम पेज पर आपको मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना रजिस्ट्रेशन का विकल्प दिखाई देगा, आपको इस Bihar Mukhyamantri Vridhjan Pension Yojana विकल्प पर क्लिक करना होगा
  • विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपके सामने नया पेज खुल जाएगा। जिस पेज पर आपको मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना को आधार से सत्यापित करना होगा। इसके लिए आपको फार्म में पूछी गई सभी जानकारी जैसे आधार अनुसार जिले का चयन, मतदाता संख्या, आधार के अनुसार नाम एवं जन की का चयन करना होगा।
  • इसके बाद आपको नीचे “Validate Aadhar” के बटन पर क्लिक करना है एवं आधार सत्यापित होने के बाद नीचे “Proceed” के बटन पर क्लिक करना है।
  • इसके बाद आपकी स्क्रीन पर नया पेज खुलेगा। इस पेज पर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाई देगा। इस पंजीकरण फॉर्म में पूछी गई संपूर्ण जानकारी आपको भरनी है।
  • जानकारी भरने के बाद फॉर्म को सबमिट के बटन पर क्लिक करके सबमिट करें एवं आप का पंजीकरण का कार्य पूर्ण हो जाएगा।

Beneficiary Status Check

  • सबसे पहले लाभार्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।
  • होम पेज पर “Beneficiary Status” का ऑप्शन दिखाई देगा इस विकल्प पर क्लिक करें।
  • New पेज पर आपको सर्च टाइप सेलेक्ट करके बेनेफिशरी आईडी एवं अन्य सूचना भरनी होगी इसके बाद सर्च के बटन पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपकी स्क्रीन पर Bihar Mukhyamantri Vridhjan Pension Yojana Beneficiary Status आ जाएगा।

Official Website : https://www.sspmis.bihar.gov.in//#

Registration Link : Click Here

Beneficiary Status Check Link : Click Here

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